हरियाणा

पूरे मंत्रिमंडल सहित CM Nayab Saini को मिला High Court का नोटिस, 30 दिनों में जवाब देना होगा; यह है मामला

Chandigarh: Haryana मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर High Court ने केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका पर Punjab Haryana High Court के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लुपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की नियुक्ति ही कानून के खिलाफ है और इस मामले में High Court पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. इसी बीच Saini ने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. नियमों के अनुसार, Haryana में विधानसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री Nayab Saini सहित केवल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन Haryana में यह संख्या अब 14 है।

याचिका में सभी मंत्रियों के पद संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद कैबिनेट का विस्तार करना उचित नहीं है. इस संशोधन के तहत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15 प्रतिशत ही मंत्री बनाया जा सकता है।

Haryana की 90 सदस्यीय विधानसभा में यह संख्या 13 होनी चाहिए, लेकिन CM Nayab Singh Saini के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली और बाद में आठ और विधायकों को मंत्री बनाया गया. इसके अलावा एडवोकेट जनरल को कैबिनेट रैंक भी प्राप्त है.

इस लिहाज से Haryana में यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जो संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है. बता दें कि इससे पहले Nayab Saini की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने केंद्र, Haryana सरकार, स्पीकर और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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